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Sunday 9 May 2021



मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तीन पैकेजों में हो सकेगा कोविड उपचार
जयपुर, 10 मई। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोविड के उपचार में आम आदमी को राहत देते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध अस्पतालों के लिए कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए दो पैकेज के स्थान पर अब तीन पैकेज लागू कर दिए हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अरुणा राजोरिया ने बताया कि वर्तमान में योजना से सम्बद्ध कोविड-19 के उपचार के पैकेजेज की दर 2000 से लेकर 4000 रूपये प्रतिदिन निर्धारित थी। अब योजना में 3 नवीन पैकेजेज सम्मिलित किये गये हैं, जिनकी दरें 5000 प्रतिदिन से लेकर 9900 प्रतिदिन निर्धारित की गई है।
श्रीमती राजोरिया ने बताया कि एनएबीएच एवं नॉन एनएबीएच अस्पतालों के लिए पैकेजेज की दरें अलग-अलग निर्धारित हैं। पैकेज दरों में परामर्श शुल्क, नसिर्ंग चार्जेज, बैड, भोजन, निर्धारित उपचार दिषा-निर्देश के अनुसार डिस्चार्ज करने पर-कोविड-19 टेस्ट, मॉनिटरींग एवं फिजियोथैरेपी शुल्क, पी.पी.ई.किट, दवाएं एवं कंज्यूमेबल्स, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, समस्त प्रकार की जांचे जैसे- बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग आदि शुल्क सम्मिलित हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में पूर्व में जारी प्रावधान, गाइडलाइन एवं समय-समय पर जारी आदेश या निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इसके बारे में विस्तृत विवरण और आदेश विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
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परिभाषाएं

1. बैड क्षमताः- बैड क्षमता से अभिप्राय अस्पताल में उपलब्ध उतने बैड (बिस्तर) से है, जिनका जिला एम्पेनलमेंट कमेटी द्वारा सत्यापन किया गया है तथा राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लेख है।
2. डिजीज पैकेज/प्रोसिजरः-आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु प्रकाशित आरएफपी एवं योजना की गाइडलाइन में प्रदर्शित पैकेजेज/प्रोसिजर्स।
3. डे-केयर ट्रीटमेंटः- डे-केयर ट्रीटमेंट से तात्पर्य उन चिकित्सीय उपचारो अथवा शल्य चिकित्सा से है, जो कि तकनीकी आधुनिकीकरण के कारण जनरल एनेस्थिसिया या लोकल एनेस्थिसिया के अन्तर्गत 24 घंटे से कम की अवधि में किये जा सकते है एवं जिन प्रोसिजर्स/पैकेजेज में मरीज का 24 घंटे अस्पताल में रूकना जरूरी नही है।
4. पात्र परिवारः- योजनार्न्तगत जन-आधार डेटाबेस से जुडे वें परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते है अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है।
5. परिवारः-योजना हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड) में प्रदर्शित समस्त सदस्य परिवार में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उस परिवार का एक साल की आयु तक का वह शिशु भी सम्मिलित है, जिसका नाम पहचान पत्र में नहीं है।
6. सरकारः- सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
7. निजी अस्पतालः- से अभिप्राय उन निजी चिकित्सा संस्थानो से है, जिन्हे राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बद्ध किया हुआ है।
8. सरकारी अस्पतालः- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उससे उच्च स्तर के समस्त सरकारी अस्पताल इसमें सम्मिलित है। इसमें भारत सरकार द्वारा राज्य में संचालित सम्बद्ध राजकीय अस्पताल भी सम्मिलित है।
9. कैशलेस उपचारः- कैशलेस उपचार से तात्पर्य है कि योजनान्तर्गत लाभार्थी परिवार के सदस्य के लिये योजना की आर.एफ.पी. तथा पैकेज गाइडलाइन से चयनित पैकेज के तहत उपचार के लिए उसे नेटवर्क अस्पतालो को किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं चुकानी होगी। नेटवर्क अस्पताल को ईलाज के खर्चे का पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
10. इंटेन्सिव केयर युनिट (ICU) - नेटवर्क अस्पताल का ऐसा पृथक वार्ड अथवा विंग जो कि समर्पित चिकित्सक के निरीक्षण में रहता है तथा यह उन सभी Life Support उपकरणों तथा सुविधाओं से युक्त है, जिनकी आवश्यकता मरीज के गंभीर स्थिति में होने पर उसके जीवन की रक्षा के लिये होती है।
11. ओपीडी उपचार (OPD Treatment) - इस प्रकार के उपचार में मरीज को चिकित्सीय परामर्श, जाँच, उपचार आदि दिया जाता है परन्तु उसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है।
12. आईपीडी उपचार (IPD Treament) - इस प्रकार के उपचार में मरीज को अस्पताल के आईपीडी अनुभाग में र्श्ती रहकर उपचार लेना होता है।
13. नेटवर्क हॉस्पिटलः- बिन्दु संख्या 7 में वर्णित निजी अस्पताल तथा बिन्दु संख्या 8 में वर्णित सरकारी अस्पताल नेटवर्क हॉस्पिटल के नाम से जाने जायेंगे।
14. दिशा-निर्देशः- वें सभी निर्देश जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना/आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी किये जा चुके है/जारी किये जाते है।
15. परिवार पहचान पत्रः- परिवार पहचान पत्र से अभिप्राय जन-आधार कार्ड से है।
16. बीमा कम्पनीः- राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित बीमा कम्पनी।
17. मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉलः- मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल से अभिप्राय उन आवश्यक दस्तावेजो से है जो नेटवर्क अस्पतालों द्वारा बीमा कंपनी को क्लेम प्रोसेसिंग/प्री-ऑथ रिक्वेस्ट के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।
18. राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसीः- योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड संस्था।
19. बीमा राशि/सम एश्योर्ड/वॉलेटः- लाभार्थी परिवार के सदस्यो को उपलब्ध साधारण बीमारियों हेतु रु 50,000/- एवं गंभीर बीमारियों हेतु रु 4.50 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर है।
20. लामा (Left Against Medical Advice) - ऐसी परिस्थिति जिसमें मरीज चिकित्सक द्वारा डिस्चार्ज करने से पहले अस्पताल से जाना चाहता है।
21. एब्सकॉन्ड (Abscond) - ऐसी परिस्थिति जिसमें मरीज इलाज पूर्ण होने के पूर्व हीं अस्पताल के डॉक्टर अथवा अन्य स्टाफ को सूचना दिये बिना अस्पताल से चला जाता है।


योजना का उद्देश्य


1. पात्र परिवारो का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय (Out of pocket Expenditure) कम करना।
2. पात्र परिवारो का राजकीय अस्पतालो के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
3. राज्य के पात्र परिवारो को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियो का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना।


योजना का विवरण
योजना का विवरण (Salient Features):-
1. योजना का प्रारंभः राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा कर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है।

2. लाभार्थी परिवारः योजनार्न्तगत जन-आधार डेटाबेस से जुडे/पंजीकृत वें परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते है अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है। निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदाकार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित है। प्रदेश के वें अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, अर्थात् मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के तहत् लाभ नहीं ले रहे है, वें निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।

3. वॉलेट राशिः इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु रू. 50,000/- प्रतिवर्ष तथा गम्भीर बीमारियो हेतु रू. 4.50 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। यह वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के लिये पैकेज बुक करते समय मरीज के वॉलेट की राशि कम पडती है अथवा समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके लिए अस्पताल ईलाज के पूर्व ही मरीज के परिवार को इस बारें में सूचित करेंगे एवं मरीज/परिवार से लिखित सहमति लेंगे।श्

4. पैकेजः योजना केवल आईपीडी प्रोसिजर्स एवं चिन्हित प्रोसिजर्स के लिए मान्य होगी। योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियो के 1576 प्रकार के पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स उपलब्ध है। पैकेजेज को और अधिक सुगम एवं समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना के सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेज में विभक्त किया गया है। योजनान्तर्गत योजना के आरम्भ से पूर्व की सभी बीमारियां सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है-
· पंजीकरण शुल्क
· बिस्तर व्यय
· भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय।
· शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क।
· संवेदनाहरण, (Anaesthesia) रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदी का व्यय।
· औषधियों का व्यय।
· एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि।
· संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय।
मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गयी जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।
5. अन्य प्रावधानः योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। एक वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम के भी योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत होंगे।
पॉलिसी वर्ष
योजना में पूर्व से लाभान्वित श्रेणी- अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को पॉलिसी वर्ष दिनांक 30.01.2021 से 29.01.2022 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा का लाभ देय होगा, अर्थात् उक्त अवधि हेतु निर्धारित वॉलेट राशि उपलब्ध रहेगी तथा नये पॉलिसी वर्ष में नियमानुसार वॉलेट राशि का पुर्नभरण किया जा सकेगा।

योजना में नवीन जुड़ने वाली श्रेणी-योजनार्न्तगत नवीन जुड़ने वाली श्रेणीयों को निम्न तालिका में वर्णित पंजीकरण अवधि के अनुसार निःशुल्क उपचार का लाभ मिलने की प्रभावी दिनांक से एक पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगा।

योजनार्न्तगत पंजीकरण की अवधि                     लाभ मिलने की प्रभावी दिनांक

1 अप्रेल से 30 अप्रेल 2021                                   1 मई 2021 से

1 मई से 31 मई 2021                                          योजनार्न्तगत पंजीकरण दिनांक से

योजनान्तर्गत पात्रता
योजनार्न्तगत पात्र परिवार दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है-
1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
2. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
योजनार्न्तगत पंजीकरण प्रक्रिया
योजनार्न्तगत पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः योजनार्न्तगत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना में पंजीकरण करवाना होगा जो दिनांक 1 अप्रेल 2021 से आरंभ किया जा चुका है। श्रेणीवार पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है-
1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया-
1.1 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
1.2 लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वैबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।
1.3 रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
1.4 पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है।
1.5 संविदाकार्मिको के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा एवं नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।
1.6 लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
1.7 सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।
2. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-
2.1 लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
2.2 ई-मित्र अथवा स्वयं द्वारा योजनार्न्तगत पंजीयन की चरणवार विस्तृत प्रक्रिया योजना की वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध है।
2.3 पंजीयन शुल्कः दोनो श्रेणी के लाभार्थियों को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज
1. जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर
2. आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।

जिलावार पैनलबद्ध अस्पतालो की सूची

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