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Friday, 27 January 2023

 मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति- 

भगवान श्री देवनारायण जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित - 

देवनाराण बोर्ड चेयरमेन श्री जोगेन्द्र सिंह अवाना सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने की थी मांग

 27-जनवरी-2023, 06:54 PM
 जयपुर, 27 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भगवान श्री देवनारायण की जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आमजन की आस्था और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जोगेन्द्र सिंह अवाना, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत तथा खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखकर भगवान श्री देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग की थी।

    उल्लेखनीय है कि भगवान श्री देवनारायण की एक गौरक्षक, असहाय लोगों के कष्टों का निवारण करने वाले लोक देवता एवं पराक्रमी योद्धा के रूप में आराधना की जाती है। राजस्थान एवं अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में विभिन्न समाज के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री देवनारायण की पूजा की जाती है।

    गौरतलब है कि इस वर्ष देवनारायण जयंती 28 जनवरी, 2023 को है।


 

 


 




अपडेटिंग जारी........


Saturday, 12 March 2022



कैबिनेट की बैठक में जनहित में कई निर्णय
रीट की वैधता अब आजीवन
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 
के लिए होगी प्रतियोगी परीक्षा
भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन को मंजूरी
8 शहरों की पेयजल योजनाएं जलदाय विभाग को हस्तांतरित


जयपुर, 12 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम सेे किए जाने, 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।


मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी।


उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उप धारा 8 में 17 जून, 1999 से पूर्व शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए संपरिवर्तन किए जाने का प्रावधान है। लेकिन विगत दो दशकों में सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि सहित अन्य कारणों से नगरीय क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हुआ है एवं कृषि भूमि पर विभिन्न अकृषि गतिविधियां विकसित हुई हैं, लेकिन इस तिथि के बाद की कृषि भूमि का संपरिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ऎसे में इस प्रकार की भूमि पर आवास बनाकर एवं आजीविका अर्जित कर रहे आम जन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संपरिवर्तन को सुगम बनाना आवश्यक है। इसके लिए 17 जून 1999 के स्थान पर इस तिथि को 31 दिसम्बर 2021 किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा 16 जून 1999 के पश्चात जारी पट्टे या भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों पर यह उप धारा लागू नहीं होगी।


यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के अकृषि में अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक पृथक से समिति गठित की जाएगी। यह समिति शहरीकरण के साथ ही सुनियोजित विकास में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सुझाव देगी।


कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा।


कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ‘रीट’ की वैधता अब आजीवन रहेगी।



कैबिनेट ने ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में राजकीय भूमि पर बनी परिसंपत्तियों तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम-2013 की अनुसूची-2 के तहत आर एण्ड आर पैकेज के लिए 6 करोड़ 91 लाख 32 हजार 387 रूपये की एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित गांवों अरनियाकेदार, सवाई, बनेठा, चूरिया, करीरिया, चौकड़ी, सोलपुर एवं रायपुर में स्थित 228 मकानों तथा ईसरदा, सोलपुर एवं चौकड़ी के आरएण्डआर पैकेज (अनुसूची-2) से वंचित 79 विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुए उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा।


बैठक में राज्य के 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमूं एवं नोखा की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने की मंजूरी दी गई। इससे इन शहरों की पेयजल व्यवस्था भविष्य में मूल विभाग द्वारा सुचारू रूप से संचालित एवं संधारित की जा सकेगी और पेयजल वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो सकेंगे। यह भी निर्णय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का समग्र रूप से परीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।


कैबिनेट ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। बैठक में निजी क्षेत्र में सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।


कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत फार्मासिस्टों के चार स्तरीय पदोन्नति (कैडर गठन के लिए) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे फार्मासिस्ट कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में फार्मासिस्टों की पदोन्नति के लिए कैडर नहीं है।


मंत्रिमंडल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन कर नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय किया है। इससे नर्सिंग कैडर के कार्मिकों का मनोबल बढे़गा।


मंत्रिमंडल ने राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से इन पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपादित किया जा सकेगा।

Sunday, 16 May 2021

एम.एड., एम.पी.एड., बी.पी.एड. एवं 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड.-एम.एड. पाठ्यक्रम
कोरोना के कारण एम.एड., एम.पी.एड., बी.पी.एड. एवं 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड.-एम.एड.  परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है एवं ऑनलाइन आवेदन तिथि 10 जून तक बढ़ाई जाती है




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ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित कोर्स के लिंक पर दबाएँ  ↴

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PMPED-2021 [ 2 Year Course ] For  M.P.Ed  Course>>>>> Click here


केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली 
शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा (प्री बी एड) ,  शिक्षाचार्य  प्रवेश परीक्षा( प्री एम एड ) एवं विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा (प्री पी एच डी )-2021 के लिए आवेदन 




राजस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीआरटी नई दिल्ली

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के विभिन्न शिक्षक अध्यापन कार्यक्रमों के प्रवेश


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वास्थ्य संगठन है जो स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक अध्यापन में गुणात्मक सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों की सहायता के लिए शिक्षा मंत्रालय की सहायता और सलाह देता है । एनसीईआरटी की 8 घटक इकाइयां देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित है जिसमें  ये संस्थान शामिल है -
  1. आर आई ई , अजमेर
  2. आर आई ई, भोपाल
  3.  आर आई, भुवनेश्वर 
  4. आर आई ई, मैसूर 
  5. एन ई आर आई ई,  शिलांग 
  6. एन आई ई , नई दिल्ली 
  7. सी आई  ई टी , नई दिल्ली 
  8. पी एस एस सी आई वी  ई , भोपाल | 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित विभिन्न शिक्षक अध्यापन कार्यक्रमों अर्थात 
  1. बीएससी बीएड-  4 वर्ष 
  2. बी ए बीएड-   4 वर्ष 
  3. एमएससी बीएड-  6 वर्ष 
  4. बी एड -  2 वर्ष 
  5. एम एड - 2 वर्ष
में प्रवेश के लिए पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं|  ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रभावी तिथि 30 मई 2021 से 30 जून 2021 तक www.cee.ncert.gov.in पर उपलब्ध है |  दिनांक 18 -07- 2021 को  देश भर के विभिन्न केंद्रों पर सामान्य प्रवेश परीक्षा (CEE) आयोजित की जाएगी |
अधिक जानकारी के लिए www.cee.ncert.gov.in को देखें |




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