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Wednesday 5 May 2021

गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 मैं संचालित ऑनलाइन कक्षाओं का विवरण आरटीई पोर्टल पर अपलोड करने बाबत


गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का विवरण RTE पोर्टल पर दर्ज करने की तिथि 15/5/2021 से बढ़ाकर 22/5/2021 की गई@ 15-05-2021↴


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आरटीई सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया आगामी आदेशों तक स्थगित


आरटीई टाईम फ्रेम
क्रं.स. विवरण / गतिविधि टाइमफ्रेम
1 विज्ञापन जारी करना दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद
2 सम्बंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 05-मई-2021 तक
3 सम्बंधित CBEO द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट की मॉनिटरिंग करना 09-मई-2021 तक
4 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना 10-मई-2021 से 31-मई-2021 तक
5 ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना 04-जून-2021
6 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना 05-जून-2021 से 10-जून-2021 तक
7 आवेदन पत्रों की जाँच करना 11-जून-2021 से 16-जून-2021 तक
8 आवेदन में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संसोधन करना 17-जून-2021 से 25-जून-2021 तक
9 आवेदन में Correction की स्थिति में जाँच करना 26-जून-2021 से 30-जून-2021 तक
10 छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES)देना 01-जुलाई-2021 से 31-जुलाई-2021 तक
11 25 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन चयनित छात्रों द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES) देना 25-जुलाई-2021 से 04-अगस्त-2021 तक
12 शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन करना 05-अगस्त-2021 तक

नोटः
1.क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि ‘‘विज्ञापन जारी करना‘‘ के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड,सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिष्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेष सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुंच सके।
2. संबंधित विद्यालय/कार्यालय को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
3. क्र.सं. 2 पर अंकित गतिविधि को संबंधित द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा तथा इसमें प्रदर्षित सभी गैर सरकारी विद्यालयों से विद्यालय प्रोफाईल पूर्ण करवाकर इसकी लिखित सूचना प्राप्त कर अपने पास संधारित करेगा। टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक हो जाएगा।

हमसे  जुड़ने के लिए यहाँ दबाएँ 

आवेदनकी प्रक्रियाः- 

फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ दबाएँ>> फ़ॉर्म व परिशिष्ट ( प्रवेश फॉर्म , आय प्रमाण-पत्र फॉर्म आदि) 

ऑफिशियल विज्ञापन ( दिशा निर्देश) के लिए यहाँ दबाएँ>>

अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

4.1 कोई भी अभिभावक अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों मेंनिःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़िकयों के लिए ही संचालित है उनमें क्रमषः केवल लड़कों अथवा केवल लडि़कयों का प्रवेश ही संभव है।

4.2 सर्व प्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी आवष्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करनी होंगी।आवेदन में मोबाइल नम्बर प्रविष्टकरना आवष्यक है।

4.3 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगें। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगइन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्धमें विस्तृत सूचनाओं की एन्ट्रीएवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने है।

4.4 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाऐं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area½ के अधिकतम 05 इच्छित विद्यालयों का विकल्प भर सकता है।

4.5 आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किये जायेगे। इस हेतु आवेदन फार्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण-पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण-पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक/बालक के माता-पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक/बालक के माता-पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण-पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोशणा, बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण-पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करे।

4.6 टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व (फाईनल लॉक से पहले) अभ्यर्थी भरी गई सूचना में अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर ओ.टी.पी. के आधार पर परिवर्तन कर सकते है साथ ही इसी अवधि में, अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दुबारा से अपलोड कर सकतें है। फाईनल लॉक के बाद बदलाव संभव नही होगा तथा अंतिम तिथि को शेश सभी को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाईनल लॉक कर दिया जायेगा।

4.7 बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरियता क्रम का निर्धारण सॉफटवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। इसमे शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगाः- 

01. विद्यालय का वार्ड

02. कैंचमेट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड

03. कैंचमेट एरिया में अन्य वार्ड।

4.8 लॉटरी से प्राप्त वरियता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा ऑनलाईन रिपोर्टिग की जाएगी। इस हेतु अभिभावक आवेदन पत्र में भरे गये 05 विद्यालयों के विकल्प में से केवल एक विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिंग करेगें। आनलाईन रिपोर्टिग हेतु बिन्दु संख्या 05 का अवलोकन करें।

4.9 गैर सरकारी विद्यालय को उनके विद्यालय में रिपोर्टिंग करने वाले छात्रों की सूची में विद्यार्थियों के आवेदन पत्र के साथ-साथ सभी अपलोड दस्तावेज भी प्रदर्षित होगें। विद्यालय इन दस्तावेजों की जांच निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कर सकेगा। दस्तावेजों की जांच वरियता क्रम के आधार पर होगें। यदि विद्यालय टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच नहीं करता है तो शेश आवेदन मय दस्तावेज ऑटोवेरिफाईड माने जाकर ऑटोलॉक कर दिये जाएगे। संबंधित विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में दस्तावेजों को चैक कर के सही/गलत पाये जाने की स्थिति में (Accept/Correction) किया जायेगा तथा Correction की सूचना विद्यार्थी को SMS द्वारा तथा उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगा।

4.10 Correctionकरने की स्थिति में विद्यालय को कारण लिखना होगा। छात्र को पुनः मौका दिया जायेगा कि वह अपने दस्तावेज में उक्त टिप्पणी अनुसार वांछित संशोधन कर अथवा बदलकर पुनः अपने दस्तावेज अपलोड करे,परन्तु किसी भी स्थिति में निवास स्थान का वार्ड नम्बर नहीं बदला जा सकेगा और न ही आवेदन पत्र में लिखित सूचना में कोई परिवर्तन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल सही दस्तावेज अपलोड करने हेतु दी गई है। संबंधित विद्यालय द्वारा पूर्व में Correctionमें की गई टिप्पणी के अनुसार बताई गई कमियों के आधार पर इन दस्तावेजों को चैक किया जायेगा सही पाये जाने की स्थिति में Accept जायेगा तथा गलत पाये जाने की स्थिति में

Reject किया जायेगा। विद्यालय द्वारा टिप्पणी के अलावा अन्य किसी कारण से छात्र का फॉर्म त्मरमबजनहीं किया जा सकेगा। इसकी सूचना छात्र को SMS द्वारा तथा उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगी। (नोटः-SMS द्वारा दी जाने वाली जानकारी छात्रों की सुविधा के लिए है। छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय-समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहे।)

4.11 विद्यालय द्वारा सःषुल्कविधार्थियों की एन्ट्री राज्य सरकार द्वारा जारी टाईमफ्रेम अनुसार की जा सकेगी। जेसे ही विद्यालय द्वारा सःषुल्कविधार्थियों की एन्ट्री की जायेगी, पोर्टल द्वारा स्वतः ही वरीयता क्रम में आने वाले RTE विधार्थियों को SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी जायेगी। RTE विधार्थियों को अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन करने पर I accept to join as RTE student in allotted school पर Yes I accept to join अथवा No I withdraw my application (if select NO than you will not be able for RTE admission in this session) द्वारा सूचना प्राप्त होगी। छात्र द्वारा Yes टेब पर click करने पर छात्र का चयन विद्यालय में हो जायेगा तथा छात्र द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र मय दस्तावेज (जो आवेदन के समय अपलोड किये गये थे) की हार्ड कॉपी विद्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाई जायेगी। छात्र द्वारा छव टेब पर click करने परछात्र वर्तमान सत्र में आरटीई प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में पोर्टल द्वारा नियमानुसार अगले छात्र का चयन कर SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी जायेगी।

4.12 यदि छात्र किसी भी ऑपशन का चयन नहीं करता है तो निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार विद्यालय द्वारा इस ऑपशन को छात्र की उपस्थिति के आधार पर छात्र से भरवाना सुनिष्चित करना होगा। यदि इस के पष्चात् भी आपशन नहीं भरा जाता है तो निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार पोर्टल द्वारा आटोमेटिक ही छात्र को अनुपस्थित मानते हुए उसका आरटीई प्रवेश रद्द करते हुए उसके स्थान पर अगली वरीयता के छात्र का चयन किया जाकर SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी जायेगी।

4.13 टाईम फ्रेम अनुसार उक्त निर्धारित दिनांक से 05 दिवस पूर्व जिन विद्यार्थियों को SMS द्वारा चयन की सूचना भेजी गई है उन्हे टाईम फ्रेम अनुसार Yes टेब पर click करने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

4.14 निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार पोर्टल द्वारा सभी विद्यालयों के द्वारा प्रवेशित सःशुल्क विद्यार्थियों के अनुपात में निःशुल्क विद्यार्थियों की शेश सीटों के प्रवेश की प्रक्रिया वरीयता अनुरूप की जायेगी। उदाहरण के रूप में किसी विद्यालय में नियमानुसार दस निःशुल्क विद्यार्थियों का चयन होना चाहिए परन्तु विद्यालय में केवल आठ निःशुल्क विद्यार्थियों का चयन हुआ है (

Yes/No  टेब में से किसी भी ऑपशन का चयन नहीं करने पर) तो टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित तिथि को पोर्टल द्वारा वरीयता अनुसार उपलब्धता के आधार पर दो निःशुल्क विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, जिन्हे अनिवार्य रूप से उस विद्यालय में प्रवेश लेना होगा अन्यथा उनका प्रवेश इस सत्र में आरटीई के तहत निरस्त समझा जाएगा।

4.15 उक्त प्रकार से टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित दिनांक तक विद्यालयों में आरटीई नियमानुसार निर्धारित सीमा तक प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार जैसे ही छात्र द्वारा Yes टेब पर click किया जाएगा उसका प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निर्धारित टाईम फ्रेम अनुसार अन्तिम दिनांक को पोर्टल द्वारा चयनित निःशुल्क विद्यार्थियों को भी निःशुल्क प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। (परिशिष्ट-7)

4.16 ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता-पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाऐं सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधितअभिभावक का होगा।

4.17 ऑन लाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकता है।

4.18 अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से ‘‘राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप‘‘ डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

  विद्यालय में रिपोर्टिंगः-

 5.1 केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया से प्राप्त वरियता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा संबंधित इच्छित विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिग की जाएगी। इस हेतु अभिभावक आवेदन पत्र में भरे गये 05 विद्यालयों के विकल्प में से केवल एक विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिंग करेगें। इस हेतु उन्हे आवेदन क्रमांक के आधार पर लॉगिन कर आवेदित 05 विद्यालय में से किसी एक विद्यालय का चयन करना होगा। छात्र द्वारा किसी भी विद्यालय का चयन नहीं करने पर टाईम फ्रेम की निर्धारित तिथि के पष्चात् पोर्टल द्वारा स्वतः ही वरियता के आधार पर एक विद्यालय का चयन कर लिया जाएगा।

5.2छात्र द्वारा ऑनलाईन रिपोर्टिंग करने के आधार पर संबंधित विद्यालय द्वारा जब सःषुल्क विद्यार्थियों की एन्ट्री की जाएगी, तो नियमानुसार वरियता क्रम में आने वाले छात्र को निःशुल्क प्रवेश हेतु ैडै द्वारा तथा उनकेे आवेदन क्रमांक से लॉगिन करने पर I accept to join as RTE student in allotted school पर Yes I accept to join अथवा No I withdraw my application (if select NO than you will not be able for RTE admission in this session) द्वारा सूचना प्राप्त होगी । छात्र द्वारा Yes टेब पर  click  करने पर छात्र का चयन विद्यालय में हो जायेगा।

 5.3 वरीयता सूची निर्धारण हेतु निकाली गयी केन्द्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इस सूची के आधारपर ही वरीयता से विद्यालयबालकोंको प्रवेश देंगे। विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट्स पर वरीयता सूची के सभी बालकों का विद्यालयमें प्रवेश हो यह आवष्यक नहीं है।निःशुल्क प्रवेश पैरा-8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।

 आवेदन पत्रों की जांचः- ( check list)

गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी।दस्तावेजों की जांच वरीयता क्रम के आधार पर होगी। यदि विद्यालय टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच नहीं करता है तो शेश आवेदन मय दस्तावेज ऑटोवेरिफाईड माने जाकर ऑटोलॉक कर दिये जाएगे।दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। विद्यालय आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है-

6.1‘‘दुर्बलवर्ग‘‘ के बालकों के प्रवेश हेतु आवष्यक दस्तावेजः-

6.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट-6 अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में) 6.1.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

6.1.3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.2‘‘असुविधाग्रस्त समूह‘‘ के बालकों के प्रवेश हेतु आवष्यक दस्तावेजः-

6.2.1 बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रअथवाबालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्रअथवाअनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोशणाअथवा एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्टअथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवाविषेश आवष्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग/विषेश पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र (पिछडा वर्ग/विषेश पिछडा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित)अथवा बी.पी.एल.कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)

6.2.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

6.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.3 आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवष्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण-पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे।

6.4 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई जानकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारियों के भिन्न पाये जाने पर बिन्दु संख्या 4.9 व 4.10 में उल्लेखित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा अपलोड किये गये किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर विद्यालय सम्बन्धित बालक का प्रवेश उक्त निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार निरस्त कर सकेगा।जिन अभिभावकों ने अपने निवास एवं विद्यालय का वार्ड/ग्राम समान होने का विकल्प चुना है, उनके निवास प्रमाण-पत्र की गहनता से जॉच कर इस तथ्य की पुष्टि कर लें, तथा यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो गलत सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होगा।


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